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उत्तराखंड में फिल्म ‘हनुमान अंश’ को सरकार का प्रोत्साहन,दर्शकों से नहीं वसूला जाएगा SGST


देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में फिल्म ‘हनुमान अंश’ के प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघरों में फिल्म के टिकटों पर देय राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST) की प्रतिपूर्ति किए जाने का निर्णय लिया है। इसके तहत निर्धारित अवधि में फिल्म के टिकटों पर लगने वाला SGST दर्शकों से वसूल नहीं किया जाएगा, बल्कि इसकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकार की ओर से की जाएगी।
महानिदेशक सूचना एवं लोक संपर्क विभाग/मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य के भीतर मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघरों में फिल्म ‘हनुमान अंश’ के संदर्भ में सिनेमाघरों में प्रवेश के माध्यम से दी जाने वाली सेवा पर राज्य के भीतर भुगतान किए जाने वाले SGST की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

 

टिकट पर SGST अलग से नहीं वसूला जाएगा

आदेश के अनुसार मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघरों की ओर से निर्धारित अवधि में नियमित रूप से SGST और CGST का भुगतान किया जाएगा। हालांकि, ग्राहकों को जारी किए जाने वाले बिक्री बिल में SGST की मद में निर्धारित धनराशि ग्राहक से वसूल नहीं की जाएगी। इसके अलावा फिल्म प्रदर्शन के लिए जारी टिकटों पर भी यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ‘SGST not Collected by the Order of Government of Uttarakhand’ अंकित हो।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि मल्टीप्लेक्स या सिनेमाघरों ने बिक्री बिल में प्रदर्शित SGST की राशि ग्राहक से पहले ही वसूल कर ली है, तो इस योजना के तहत उस SGST की प्रतिपूर्ति मल्टीप्लेक्स या सिनेमाघरों को नहीं की जाएगी।
नियमों के अनुसार रिटर्न और टैक्स जमा करना होगा
शासनादेश में मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघरों को अधिनियम एवं उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार रिटर्न दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। बिक्री बिल में दर्शाई गई आपूर्ति पर SGST और CGST की राशि भी संबंधित नियमों के तहत जमा करानी होगी।

प्रतिपूर्ति के लिए देना होगा पूरा विवरण

सरकार ने प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स संचालकों के लिए प्रक्रिया भी तय की है। इसके तहत फिल्म प्रदर्शन और बिक्री किए गए सिनेमा टिकटों का तिथिवार विवरण प्रस्तुत करना होगा। साथ ही शासनादेश जारी होने की तिथि से तीन माह तक टिकटों पर भुगतान किए गए SGST का विवरण भी उपलब्ध कराना होगा।

मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघरों को ग्राहकों से SGST वसूल नहीं किए जाने का प्रमाण भी प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद वित्त विभाग, उत्तराखंड शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में SGST की प्रतिपूर्ति का दावा महानिदेशक सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

प्रतिपूर्ति की अवधि भी तय

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित प्रतिपूर्ति केवल निर्धारित अवधि में फिल्म के प्रदर्शन पर भुगतान किए गए SGST तक ही सीमित रहेगी। निर्धारित अवधि से पहले या उसके बाद फिल्म के प्रदर्शन पर भुगतान किए गए SGST की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

सरकार की ओर से इस व्यवस्था का व्यापक प्रचार-प्रसार किए जाने की बात भी आदेश में कही गई है। माना जा रहा है कि इस फैसले से प्रदेश में फिल्म ‘हनुमान अंश’ के प्रदर्शन को प्रोत्साहन मिलेगा और दर्शकों को भी टिकट पर SGST के भार से राहत मिलेगी।



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